एपल (Apple) के खिलाफ होगी जांच, जाने क्या है मामला
Updated on 1 Jan, 2022 01:29 PM IST BY INDIANBUSINESSNEWS.COM
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने शुक्रवार को ऐप स्टोर से सम्बंधित कथित अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर एपल (Apple) के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है। सीसीआई ने अपने 20 पृष्ठ के आदेश में कहा कि एप्पल का ऐप स्टोर ही ऐप डेवलपर्स के लिए आईओएस उपभोक्ताओं को अपने ऐप वितरित करने का एकमात्र जरिया है। हर आईफोन मोबाईल और आईपैड में ऐप स्टोर पहले से ही होता है।
आदेश में कहा गया, "किसी तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर को ऐप्पल के ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं है। एपल अपने दिशानिर्देशों के साथ-साथ अनुबंधित ऐप डेवलपर्स को ऐसी सेवाओं की पेशकश करने से रोकता है। इस तरह के प्रतिबंध से एपल संभावित ऐप वितरकों के लिए बाजार को सीमित कर देता हैं।"
सीसीआई के अनुसार प्रथम दृष्टि में प्रतिस्पर्धा मानदंडों के उल्लंघन में संभावित ऐप वितरकों/ऐप स्टोर डेवलपर्स के लिए बाजार पहुंच को सिमित करता है। इन वजहों का हवाला देते हुए नियामक ने अपने महानिदेशक (DG) द्वारा विस्तृत जांच का आदेश दिया है।