देहरादून। उत्तराखंड में अब शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने वालों पर सख्ती होगी। ऐसे चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग न केवल वाहन का चालान करेगा, बल्कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सीधे निरस्त करने की कार्रवाई करने जा रहा है। आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

तुरंत निरस्त होगा लाइसेंस

इन अपराध में पहले तीन माह या छह माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। यही नहीं, संबंधित चालक 12 माह तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। आरटीओ ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक 1800 डीएल निलंबित किए जा चुके हैं।

आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने, बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि, दुपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम पूर्व की तरह यथावत रहेगा।